हेल्थ इमरजेंसी के बीच केरल की यह दुकान बनी उम्मीद की किरण, 2 Rs में बेच रही है मास्क
कोच्चि। कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया के लिए एक महामारी बन गया है। सरकारें इससे निपटने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही हैं। इसी बीच लोगों में कोरोना को लेकर काफी अफवाहें फैली हुई हैं। जिसके चलते लोगों में घबराहट है। लोग कोरोना से बचने के लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजें खोज रहे हैं। अचानक इन चीजों की मांग बढ़ने के काऱण लोगों फेस मास्क, सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहे हैं। जहां मिल रहे हैं वे काफी उंचे दामों पर बेंच रहे हैं। इसी बीच केरल में एक ऐसी दुकान है जो इन चीजों को कीमत से कम दाम पर बेच रही है।

केरल के कोच्चि में एक सर्जिकल दुकान मास्क को 2 रुपये प्रति पीस के हिसाब से जरूरतमंद अस्पतालों और मेडिकल टीमों को उपलब्ध करवा रही है। द न्यूज मिनट के मुताबिक, इस दुकान ने सिर्फ दो दिनों में 5,000 से अधिक मास्क बेचे हैं। दुकान के मालिक ने निर्माताओं से प्रति पीस 10 रुपये में मास्क खरीदा और उन्हें 2 रुपये में बेच दिया। कोचीन सर्जिकल दुकान के मालिक तसलीम और नदीम ने कहा कि कम कीमत पर मास्क बेचकर नुकसान उठाने के बावजूद वे व्यापार को लेकर चिंतित नहीं हैं।
तसलीम का कहना है कि, केरल अब एक तरह की स्थिति से गुजर रहा है। हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, हो सकता है कि कल मैं इस बीमारी की चपेट में आ जाऊं। जब हमने सुना कि मास्क की कमी है, विशेष रूप से अस्पताल के कर्मचारियों के लिए, हमने अचानक कम कीमत पर हमारे पास रखे सभी स्टॉक बेचने का फैसला किया। कोरोना वायरस ने भारत में अब तक 84 लोगों को संक्रमित किया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित की गई बीमारी से तीन लोगों की जान गई है। केरल में अब तक संक्रमण के 19 मामले दर्ज किए गए हैं।
कोरोना वायरस के दहशत के बीच भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुये शुक्रवार को एन95 समेत अन्य मास्क और सेनेटाइजर को जून तक अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में लाने की घोषणा की। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इन दोनों उत्पादों की कमी और कालाबाजारी के कारण यह कदम उठाया गया है। सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत आदेश अधिसूचित किया है। इसमें मास्क (2 प्लाई ओर 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हाथ साफ करने में उपयोग होने वाले सैनेटाइजर को 30 जून 2020 तक अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में रखा गया है। इस निर्णय से केंद्र के साथ-साथ राज्यों को मास्क और सैनेटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता और वितरण का नियमन कर सकेंगे। साथ ही इससे बिक्री और उपलब्धता सुचारू होंगे और सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।












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