हिजाब मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई को सहमति दी है।
नई दिल्ली, 13 जुलाई : सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को सहमत हो गए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई को सहमति दी है। मामले को अगले सप्ताह एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हुए। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मामला मार्च में बहुत पहले दर्ज किए गए था, लेकिन अभी तक सूचीबद्ध नहीं किए गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम के मूलभूत प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है।
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हम संविधान का पालन करेंगे
बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में कई दिनों तक सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा था कि हम तर्क और कानून के साथ जाएंगे ना कि भावनाओं और जुनून के साथ। जो संविधान कहता है हम उसे मानेंगे, हमारे लिए संविधान ही भगवत गीता है और हम उसी का पालन करेंगे।
क्लास में आने से रोक दिया
गौरतलब है कि कर्नाटक के उडुपी में एमजीएम कॉलेज के भीतर छात्रों के दो गुटों के बीच हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल क्लास में छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची तो उन्हें हिजाब की वजह से क्लास में आने से रोक दिया था। विवाद के बाद कॉलेज को अगले निर्देश तक के लिए बंद कर दिया गया था।
क्या है विवाद
1 जनवरी को 6 मुस्लिम छात्राएं कर्नाटक के उडुपी में क्लास के भीतर हिजाब पहनकर पहुंची तो उन्हें क्लास से बाहर रोक लिया गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा कि यूनिफॉर्म की नई नीति के तहत छात्राओं को क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं है। इस नियम को उडुपी के बाकी के कॉलेज में भी लागू किया गया है, जिसके खिलाफ कई छात्र हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का विरोध कर रहे थे।
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