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हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला, ट्रायल, ट्रांसफर और पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर सुनवाई

हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला, ट्रायल, ट्रांसफर और पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर सुनवाई

नई दिल्ली: Hathras Case: उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंगरेप और हत्या के मामले पर आज (मंगलवार 27 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का बड़ा फैसला आने वाला है। ट्रायल, ट्रांसफर और पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। सीजेआई (CJI ) एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच इस मामले में फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान आज तय करेगा कि मामले का ट्रालय दिल्ली में होगा या उत्तर प्रदेश में। यानी सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि वह खुद मामले की निगरानी करेगा या इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसके अलावा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला लेगा कि मामले का ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं?, पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा केंद्रीय बलों को दी जाए या नहीं?

Hathras case

सुप्रीम कोर्ट में हाथरस पीड़ित परिवार ने क्या की अपील?

सुप्रीम कोर्ट में हाथरस पीड़ित परिवार ने अपील की है कि मामले का ट्रायल दिल्ली में हो। इस मामले की जांच में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि हाथरस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज से कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष नहीं हो पाएगी, इसलिए केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। हाथरस कांड के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की भी मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।

SIT को रिपोर्ट देने में 2-3 दिन का वक्त

हाथरस मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने में फिलहाल दो से तीन दिनों का वक्त लगेगा। एसआईटी को हाथरस में हुई घटना के बाद जातिगत संघर्ष के लिए उकसाने की कथित जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने बताया था कि पीड़ित परिवार और गवाहों की तीन स्तरीय सुरक्षा दी जा रही है। हाथरस में 14 सितंबर को एक 20 साल की लड़की के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था और मारपीट की गई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने 29 सितंबर की सुबह दम तोड़ दिया था।

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