हरियाणा गुरुद्वारा जंग: सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा

कोर्ट ने साथ ही कहा कि हरियाणा में फिलहाल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर और हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एचएसजीपीसी) दोनों ही अपने-अपने चढ़ावे का पूरा हिसाब-किताब अलग रखेंगी। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को करुक्षेत्र में एचएसजीपीसी व एसजीपीसी के समर्थकों के बीव हिंसक झड़प हुई थी। ये विवाद दिनो-दिन उग्र रूप धारण करता नजर आ रहा है और साथ ही ये सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर हरियाणा सरकार को अंतिम समय में इतनी जल्दबाजी एचएसजीपीसी के गठन करने की क्या आवश्यक्ता थी? क्या धर्म के नाम पर राजनीति की आवश्यक्ता थी?












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