Adani Group Row: सुप्रीम कोर्ट सख्त, SEBI से कहा- 6 नहीं 3 महीने में सौंपे रिपोर्ट

अडानी ग्रुप विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सेबी की जांच के समय देने की याचिका पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी की।

Adani Group Row

Adani Group Row: यूएस शार्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसे उपजे अडानी विवाद की जांच कर रही सेबी ने शुक्रवार को अदालत ने जांच के लिए समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने कहा कि जांच के लिए समय मिलेगा लेकिन 6 महीने का समय नहीं दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि जांच के लिए समय केवल तीन महीने ही बढ़ाया जाएगा।

गौडम अडानी के अडानी समूह के खिलाफ जांच का समय बढ़ाने की मांग वाली सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की याचिका पर शुक्रवार को सुनावाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच के लिए अदालत द्वारा नियुक्त समिति पर इस सप्ताह के अंत पर विचार किया जाएगा।

वहीं सेबी की ओर की जाने वाली जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के लिए 15 मई की तारीख निश्चित की है।

अडानी ग्रुप के खिलाफ लेनदेन की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी अदालत ने उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए सेबी द्वारा मांगे गए 6 महीने के बजाय 3 महीने का समय दे सकता है।

Recommended Video

      CJI DY Chandrachud ने पूछा West Bengal में क्यों नहीं दिखाई जा रही The Kerala Story | वनइंडिया हिंदी

      यह भी पढ़ें: नकली नोट जब्ती मामले में NIA ने मुंबई में 6 जगह की छापेमारी, सामने आई D-Company की भूमिका

      Notifications
      Settings
      Clear Notifications
      Notifications
      Use the toggle to switch on notifications
      • Block for 8 hours
      • Block for 12 hours
      • Block for 24 hours
      • Don't block
      Gender
      Select your Gender
      • Male
      • Female
      • Others
      Age
      Select your Age Range
      • Under 18
      • 18 to 25
      • 26 to 35
      • 36 to 45
      • 45 to 55
      • 55+