आजम खान को SC से बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी जमीन टेकओवर के HC के आदेश पर रोक
नई दिल्ली, 18 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी के टेकओवर का आदेश यूपी सरकार को दिया था, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी लेकिन फिलहाल उसपर स्टे रहेगा। अब अगस्त में इस मामले पर सुनवाई होगी। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के जमीन टेकओवर मामले में फिलहाल सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को राहत मिली है।

Recommended Video
मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन यूपी के रामपुर में है। इसके ट्रस्टी सपा नेता आजम खान और उनके परिवार के सदस्य हैं। गलत तरीके से जमीन लिए जाने के मामले में भी आजम पर कई एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। सरकार की ओर से मामले की जांच में पाया गया था कि किसानों की जमीन को गलत तरीके से अधिगृहित कर जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को दिया गया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर 450 एकड़ से अधिक जमीन को सरकार के नियंत्रण में लाने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के तहत अधिगृहित जमीन को सरकार को लौटाया जाना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को अगस्त माह तक राहत मिल गई है।
फिरोजाबाद कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट
बता दें, तीन दिन पहले ही फिरोजाबाद की एसीजेएम कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। आजम पर साल 2007 में चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। फिरोजाबाद कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगनादेश की सीमा खत्म होने के बाद यह वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खान को 30 अप्रैल तक पेश करने को कहा है।












Click it and Unblock the Notifications