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झारखंड में छात्रा से किया दुष्कर्म, फिर मार डाला हत्या, फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए मामला

Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी 30 वर्षीय राहुल कुमार की फांसी की सजा पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सूर्या कांत, पंकज मितल और उज्जल भुइयां की पीठ ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड की अनुवादित प्रति मंगवाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा, "फांसी की सजा पर स्थगन आदेश जारी किया जाता है। रजिस्ट्री से निचली अदालत और उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के साथ सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।"

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झारखंड उच्च न्यायालय ने 9 सितंबर को निचली अदालत द्वारा राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा था। कुमार, जो बिहार के नवादा जिले का रहने वाला है, ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के पहले दिन ही फांसी की सजा पर रोक लगा दी और निचली अदालतों से रिकॉर्ड मंगवाए।

क्या घटा था? हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जानिए

यह घटना 15 दिसंबर 2016 को घटी थी, जब इस छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को आग लगा दी गई। निचली अदालत ने दिसंबर 2019 में कुमार को फांसी की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, "19 वर्षीय एक उज्जवल युवती की जीवनलीला समाप्त कर दी गई, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी।"

कोर्ट ने इसे "नृशंस कृत्य" करार देते हुए कहा कि कुमार ने घटना के लिए पहले से तैयार होकर एक केबल और बिजली के तार लाए थे, जिससे उसने पीड़िता का गला घोंटा और फिर घटना के बाद शव पर ल्यूब्रिकेंट तेल डालकर आग लगा दी।

"गला घोंटने की प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि केबल और तार पीड़िता के गले में धंसे गए। इसके बाद, उसने शरीर पर ल्यूब्रिकेंट तेल डाला और उसे आग के हवाले कर दिया। यह सब एक असहाय पीड़िता के साथ किया गया, जिसके साथ आरोपी का कोई पुराना शत्रुता नहीं था," उच्च न्यायालय ने कहा।

पोस्टमार्टम से सामने आया सच

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने यह स्थापित किया कि पीड़िता के साथ क्रूर दुष्कर्म किया गया और उसे गला घोंटकर मारा गया। कोर्ट ने कहा, "यह अपराध अचानक उभरे आवेग का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सोची-समझी योजना थी जिसे बेरहमी से अंजाम दिया गया।"

झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार के नवादा जिले के रहने वाले राहुल कुमार उर्फ राहुल राज को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की थी। युवती की 15 दिसंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी। उससे दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोंट दिया गया था और फिर शव को आग लगा दी गई थी। इस घटना के तीन साल बाद दिसंबर 2019 में निचली अदालत ने राहुल कुमार को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।

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