आईआईटी में तमाम छात्रों के दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने तमाम छात्रों के आईआईटी में दाखिले पर लगाई रोक, परीक्षा में दिए गए ग्रेस अंक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए दिया फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान में दाखिले पर रोक लगा दी है। इस बार जेईई की परीक्षा में जो परीक्षार्थी शामिल हुए थे उन्हें जो बोनस अंक दिए गए हैं, उसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संस्थान में दाखिले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो रोक लगाई है वह 2017 में आईआईटी जेईई परीक्षा में शामिल सभी संस्थानों पर लागू होगी।
आईआईटी जेईई की परीक्षा में दिए गए बोनस अंक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमे इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई थी कैसे छात्रों को बोनस अंक दिया जा सकता है। याचिका में छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक दिए जाने का विरोध किया गया, इसमे कहा गया कि अगर छात्र ने सवाल को हल किया हो या नहीं किया हो फिर भी उसे इन सवालों के लिए अंक दे दिया गया है।
आईआईटी जेईई की परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा ने सुनवाई करते हुए कहा कि देश में कोई भी कोर्ट अब आईआईटी जेईई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के डॉयरेक्टर रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि वह इस मामले के दायर तमाम याचिकाओं का स्वरूप निर्धारित करे, जोकि तमाम कोर्ट में लंबित हैं।
गौरतलब है कि 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया था जिसमें आईआईटी जेईई 2017 की रैंक लिस्ट को रद्द किए जाने की अपील की गई थी। यह याचिका आईआईटी के अभ्यर्थी एश्वर्या अग्रवाल की ओर से दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अपील की थी कि जिन छात्रों को बोनस अंक दिए गए हैं वह गलत है और यह ना सिर्फ उनके बल्कि तमाम छात्रों के अधिकार का हनन है।