केंद्रीय मंत्री निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बकाया किराया मामले में अवमानना की कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। निशंक को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बंगले का किराया देना था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं चुका पाए। जिस वजह से हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। उनके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था।

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दरअसल 3 मई को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया था कि वे पूरी अवधि के लिए सरकारी बंगले के किराए का भुगतान बाजार के रेट पर करें, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्होंने सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया। हाईकोर्ट ने 2001 के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री को मिल रही आवास और अन्य सुविधाओं को असंवैधानिक बताया था। इस मामले में एक एनजीओ ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने निशंक को बंगले के किराए के अलावा बिजली, पानी आदि का बिल भी भुगतान करने को कहा था। इस पर निशंक ने हलफनामा दायर कर कहा कि उनकी ओर से 10,77,709 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इस हलफनामे पर अतिरिक्त सचिव के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन कोर्ट के मुताबिक निशंक पर 41,64,389 रुपये का बकाया था। जिस वजह से उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही होनी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसी तरह अवमानना का नोटिस महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सरकारी सुविधाओं का लाभ लिया था।

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