सुप्रीम कोर्ट से सुब्रत रॉय को तगड़ा झटका, 15 तक जमा करें 552 करोड़
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस भुगतान की समय सीमा का विस्तार करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा ग्रुप को 15 जुलाई तक 552 करोड़ का भुगतान करना होगा। सुब्रत रॉय की ओर से भुगतान को लेकर और समय मांगा गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया। हालांकि सुब्रत रॉय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई।

20 जुलाई तक बढ़ी सहारा चीफ की पैरोल
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 15 जुलाई तक 552 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस भुगतान की समय सीमा का विस्तार करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा कि अगर 15 जुलाई तक भुगतान नहीं किया जाता तो एंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस बारे में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
इससे पहले सहारा ने 1500 करोड़ रुपये सेबी का भुगतान किया, लेकिन 552 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर सहारा समूह ने मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी ओर सुब्रत रॉय की पैरोल 20 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सर्वोच्च अदालत ने चेक की जांच के लिए सेबी को निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपये की देनदारी को लेकर भी अगली सुनवाई में सहारा से पूछेंगे।












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