गुजरात दंगों में क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों को लेकर अहम फैसला सुनाया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धर्मस्थलों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि साल 2002 में गोधरा दंगों के बाद क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए राज्य सरकार को मुआवजे का भुगतान करना होगा।

SC ने रद किया गुजरात हाइकोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस पीसी पंत की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने उन्हें राहत दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2002 के गोधरा दंगों के बाद क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए सरकार करदाता के पैसे को नहीं खर्च कर सकती है।
बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश सरकार को साल 2002 के गुजरात दंगों में क्षतिग्रस्त हुए करीब 500 से अधिक धर्मस्थलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, वहां उनकी ओर से दलील थी कि सरकार धर्मनिरपेक्ष होती है। ऐसे में सरकार किसी धार्मिक इमारत के निर्माण का खर्च नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए राज्य सरकार की मुआवजा नीति को सही ठहराया।












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