जजों पर कॉलिजियम की सिफारिश को वापस लौटाना केंद्र का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नति करने की कॉलेजियम की सिफारिश सरकार ने वापस कर दी है। केंद्र ने गुरुवार को कॉलेजियम को इस पर दोबारा विचार को कहा है। सरकरा के इस फैसले पर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करे हुए सीजेआई ने कहा, 'इस मामले पर वकीलों की याचिका अकल्पनीय, अविचारणीय और अविवेकपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं सुना गया। ये किस तरह की याचिका है। केंद्र के पास पूरा अधिकार है कि वो सिफारिशों पर दोबारा विचार के लिए कॉलेजियम से कहे।'
सीजेआई बोले जरूरी नहीं सभी नामों को मंजूरी मिले
सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने अपनी याचिका में कहा कि कॉलिजियम की सिफारिश के बावजूद केंद्र सरकार ने केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट को जज तौर पर नियुक्ति करने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने इंदु मल्होत्रा को जज के तौर पर नियुक्त करते हुए कॉलिजियम को जस्टिस जोसेफ के नाम पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश मिश्रा ने कहा, यदि उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा 35 नामों की सिफारिश की जाती है और सरकार 30 को मंजूरी दे देती है और पांच वापस भेजती है, तो क्या सभी नियुक्तियों को रोक दिया जा सकता है क्योंकि सभी नामों को मंजूरी नहीं दी गई है ।
केंद्र सरकरा बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है
उन्होंने कहा कि, 'अगर सरकार चेरी चुन रही है, तो यह एक गंभीर मुद्दा है जिसके लिए गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए।' वहीं इंदिरा जय सिंह ने कहा, 'हमें इस बात की जानकारी है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को तवज्जो क्यों नहीं दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जस्टिस जोसेफ ने केंद्र के उत्तराखंड के राष्ट्रपति शासन के फैसले को खारिज कर दिया था।'
जजों के नाम को पुनर्विचार के लिए भेजना सरकार का अधिकार है
वहीं केंद्र सरकार ने जस्टिस जोसेफ के नाम को लंबित रखे जाने पर तर्क दिए हैं। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि, कॉलिजियम ने सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वरीयता क्रम में जस्टिस जोसेफ को पहले और मल्होत्रा को दूसरे नंबर पर रखते हुए सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी दे दी, लेकिन जस्टिस जोसेफ के नाम को लंबित रखा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम से कहा कि जस्टिस जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अपनी सिफारिश पर दोबारा विचार करे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों के नाम को पुनर्विचार के लिए भेजना सरकार का अधिकार है और कोर्ट इस पर विचार करेगा।
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