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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कोविड मुआवजे को लेकर लगाई फटकार, कहा "दिस इज़ रिडिकुलस"

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कोविड मुआवजे को लेकर लगाई फटकार

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नई दिल्ली, 06 दिसंबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों को कोविड के कारण हुई मौतों के लिए मुआवजे के भुगतान में देरी के लिए फटकार लगाई। अदालत ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत केंद्र और राज्य द्वारा भुगतान की गई राशि से अधिक भुगतान करने के लिए कोविड -19 से मरने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रूपये का भुगतान को मंजूरी दी थी।अदालत ने इन राज्य सरकारों को मुआवजा योजना के बारे में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि अधिक लोग आगे आ सकें।

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इस मामले की जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की दो जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति शाह ने वकील से कहा हम महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। महाराष्ट्र में 1 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन केवल 37,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक एक भी व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार। उन्होंने कहा कि यह "हास्यास्पद" था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।जब महाराष्ट्र सरकार के वकील सचिन पाटिल ने मुआवजे का भुगतान शुरू करने के लिए और समय मांगा और कहा हम जल्द ही अनुपालन पर एक हलफनामा दायर करेंगे।

न्यायमूर्ति शाह ने उन्हें चेतावनी दी कि अदालत राज्य सरकार के खिलाफ सख्ती करेगी। उन्होंने कहा आप इसे (हलफनामा) अपनी जेब में रखें और अपने मुख्यमंत्री को दें। सुप्रीम कोर्ट ने तब महाराष्ट्र सरकार को तुरंत मुआवजे का भुगतान शुरू करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के मामले में, अदालत ने कहा कि 19,000 से अधिक कोविड की मौत हुई है, लेकिन केवल 467 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, उनमें से केवल 110 को ही अब तक मुआवजा दिया गया है।

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कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद ही 3 दिसंबर के बाद ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करती हैं। राजस्थान को लेकर अदालत ने कहा कि राज्य में लगभग 9,000 कोविड की मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से अब तक केवल 595 आवेदन प्राप्त हुए हैं और अभी तक किसी को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।अदालत ने इन राज्य सरकारों को मुआवजा योजना के बारे में समाचार पत्रों, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि अधिक लोग आगे आ सकें।

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English summary
Supreme Court reprimands states for covid compensation, says "this is ridiculous"
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