सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दही हांडी से जुड़ी याचिका, 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी पिरामिड की ऊंचाई
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में दही हांडी के आयोजकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश पर किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दही हांडी के लिए बनाए जाने वाले पिरामड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह फैसला जारी रहेगा। आयोजकों को इस पर ध्यान देना चाहिए।
पिछली सुनवाई में जारी हुआ था ये आदेश
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए कहा था कि दही हांडी कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं लेंगे और दही हांडी के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दिया था ये फैसला
बीते साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 18 साल से कम के बच्चों की भागीदारी को भी बंद करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ दही हांडी आयोजकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जन्माष्टमी नजदीक होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 12 साल से ऊपर के बच्चों को इसमें शामिल होने की इजाजत दी थी। लेकिन इस साल महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही याचिका देकर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की थी।
कोर्ट के पिछले आदेश में बदलाव के लिए दही हांडी कार्यक्रम के आयोजकों ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया लेकिन कोर्ट ने याचिका सुनने से इनकार कर दिया।












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