तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट दोबारा खोलने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- हाईकोर्ट के पास जाएं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के स्टरलाइट प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राहत के लिए वेदांता हाईकोर्ट के पास जाएं। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु की अपील को केवल सुनवाई की योग्यता के आधार पर अनुमति दी।

कोर्ट ने कहा कि संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश देने के लिए प्राधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वेदांता समूह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें उसने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनजीटी के आदेश लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी। एनजीटी ने सरकार के प्लांट को बंद कराने के फैसले को निरस्त कर दिया था।
बता दें कि पिछले साल तूतीकोरिन में सैकड़ों लोगों ने वेदांता ग्रुप की स्टरलाइट कॉपर फैक्ट्री को बंद करने के लिए प्रदर्शन किया था। इस कारखाने से हो रहे प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियों के शिकार होने का हवाला देते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया था, तब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हो गए थे।
कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तमिलनाडु सरकार ने तूतीकोरिन में वेदांता ग्रुप के स्टरलाइट कॉपर कारखाने को बंद किये जाने का आदेश दिया था। वहीं, 15 दिसंबर 2018 को एनजीटी ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया था कि वे तीन हफ्ते में स्टरलाईट कंपनी को चलाने के लिए सहमति यानि कंसेंट टू आपरेट दे।












Click it and Unblock the Notifications