मवेशियों को लेकर बनाए नए नियम पर SC ने रोक लगाने से किया मना, केन्द्र को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से मवेशियों (कैटल) को लेकर बनाए नए नियम पर रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस भी जारी किया है, जिस पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। इसी के साथ इस मामले पर सुनवाई को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्होंने यह नियम कैटल मार्केट में हो रही अनियमितताओं की जांच करने के लिए बनाया था। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि यह नियम कैटल ट्रेडर्स के लिए नहीं बनाए गए थे। नए नोटिफिकेशन में कैटल मार्केट में मवेशियों की देखभाल को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही ट्रेडिंग करते समय यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि मवेशियों के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाए।
नोटिफिकेशन में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी मवेशी को कैटल मार्केट में तब तक नहीं ला सकता है, जब तक कि वह मवेशी के मालिक द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ लिखित डिक्लेरेशन न जमा कर दे। या फिर यह डिक्लेरेशन एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए। इस डिक्लेरेशन को नई कमेटी के सेक्रेटरी के पास जमा करने के निर्देश दिए गए थे। यह भी कहा गया था कि मवेशी के मालिक का नाम और पता भी उसके फोटो आईडी प्रूफ के साथ जमा करना होगा।












Click it and Unblock the Notifications