आज ही म्यांमार भेजे जाएंगे 7 रोहिंग्या, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की प्रशांत भूषण की याचिका

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      Rohingya को India छोड़ जाना होगा Myanmar, Supreme Court याचिका की खारिज | वनइंडिया हिंदी

      नई दिल्ली। भारत में अवैध रूप से रह रहे 7 रोहिंग्या प्रवासियों को वापस म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 7 रोहिंग्या प्रवासियों को वापस म्यांमार भेजने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दी गई थी जिसमें इस मामले पर तत्काल सुनवाई की कोर्ट से अपील की गई थी।

      Supreme Court refuses to interfere in Centre’s decision to deport 7 Rohingyas to Myanmar

      सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुनवाई कर रही बेंच ने वकील प्रशांत भूषण की याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि विदेश मंत्रालय द्वारा सभी सात नागरिकों के म्यांमार के होने की पुष्टि की जा चुकी हैं। जबकि सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि म्यांमार द्वारा 7 रोहिंग्या के उनका नागरिक होने की पुष्टि नहीं की गई है।

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      सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद 7 रोहिंग्या प्रवासियों को म्यांमार भेजने का रास्ता साफ हो गया है। ये सातों रोहिंग्या असम के सिलचर स्थित हिरासत केन्द्र में बंद थे जहां से आज उन्हें म्यांमार भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को मणिपुर की मोरेह सीमा चौकी पर सात रोहिंग्या प्रवासियों को म्यांमार के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

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