वॉट्सऐप को लेकर 18 अप्रैल को हो सकता है बड़ा फैसला, जानिए क्या है मामला
वॉट्सऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है।
नई दिल्ली। वॉट्सऐप को लेकर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को लेकर बड़ा फैसला कर सकता है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ट्राई से 16 जनवरी को इस बावत जवाब मांगा था।


वॉट्सऐप प्राइवेस पॉलिसी मेटर को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप को अपने यूजर्स की जानकारी फेसबुक के साथ शेयर करने के रोक दिया था। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वॉट्सऐप प्राइवेस पॉलिसी मेटर को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे.एस.खेहर और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि इस केस में संबंधित पार्टियों को संवैधानिक पीठ के सामने पेश होना चाहिए।

फेसबुक के साथ शेयर करन पर रोक लगा दी थी
इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ट्राई से 16 जनवरी को इस बावत जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया था कि वॉट्सऐप और फेसबुक, वॉट्सऐप के 15.7 करोड़ यूजर्स का व्यक्तिगत डाटा अपने कमर्शियल यूज के लिए प्रयोग नहीं कर सकता है। वहीं इस मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप को अपने यूजर्स की जानकारी फेसबुक के साथ शेयर करन पर रोक लगा दी थी।

अन्य कंपनियों के साथ शेयर नहीं किया जाए
आपको बताते चलें कि वॉट्सऐप ने 25 सिंतबर, 2016 को जारी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किया था। पिछले साल सितंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि 25 सिंतबर, 2016 से पहले वॉट्सऐप की सर्विस को अपनाने वाले ग्राहकों के डाटा और जानकारी को डिलीट किया जाए और उसको फेसबुक व अन्य कंपनियों के साथ शेयर नहीं किया जाए।

कानूनी दायरे में रहकर ही काम कर सकें
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्र और ट्राई इस बावत नियम बनाए कि वो कानूनी दायरे में रहकर ही काम कर सकें। वहीं वॉट्सऐप ने हाईकोर्ट को बताया था कि जब एक यूजर का एकाउंट डिलीट होता है तो अपने आप ही उसकी जानकारी भी सर्वर से चली जाती है।












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