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भूमि आवंटन गड़बड़ी मामले में अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

भूमि आवंटन गड़बड़ी मामले में अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

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नई दिल्ली। धर्मशाला स्टेडियम के लिए भूमि आवंटन में कथित तौर पर अनियमितताओं को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और अन्य के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) और अनुराग ठाकुर की याचिका पर शुक्रवार को ये फैसला सुनाया।

Supreme Court quashes FIR against Anurag Thakur Prem Kumar Dhumal

एचसीए और अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर इस मामले में धर्मशाला की निचली अदालत में दायर चार्जशीट और मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में इस मामले को राजनीति के प्रेरित बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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पिछली सुनवाई में वीरभद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2002 में तत्कालीन धूमल सरकार ने बिना किसी नियम कायदे के 16 एकड़ जमीन अनुराग ठाकुर को एक रुपए प्रति साल की दर पर 99 साल के लिए लीज पर दे दी थी। जो सीधे-सीधे अनियमितता का मामला है और सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई की थी। ऐसे में एफआईआर खारिज करने की याचिका को ना माना जाए और सभी आरोपियों के खिलाफ ट्रायल पर लगी रोक को हटाते हुए मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया जाए।

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English summary
Supreme Court quashes FIR against Anurag Thakur Prem Kumar Dhumal
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