Shambhu Highway: सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया
Shambhu Highway: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस प्रमुखों को एक सप्ताह के भीतर पटियाला और अंबाला जिलों के एसपी के साथ बैठक बुलाने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने पंजाब सरकार से किसानों को सड़क से अपने ट्रैक्टर हटाने की बात कही है और इस बात पर जोर देते हुए कि राजमार्ग पार्किंग के लिए नहीं हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए समिति के लिए गैर-राजनीतिक नाम सुझाने के लिए दोनों राज्य सरकारों की प्रशंसा की।

आवश्यक सेवाओं के लिए आंशिक सड़क खुली
पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शंभू बार्डर पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्राओं और स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। पीठ ने कहा, "हम शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे।"
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा से स्वतंत्र समिति के लिए तटस्थ व्यक्तियों का प्रस्ताव देने का अनुरोध किया था। यह समिति शंभू सीमा पर अपनी उपज के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करेगी।
हरियाणा सरकार ने इससे पहले फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगाए थे। यह कार्रवाई संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करने की घोषणा के बाद की गई थी।
शीर्ष अदालत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।












Click it and Unblock the Notifications