26 जनवरी पर ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया किसान संगठनों को नोटिस
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की थी।
नई दिल्ली। Farmers tractor rally on Republic Day. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 26 जनवरी पर किसान संगठनों की तरफ से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भेजा है।
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मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'किसी भी रैली को आयोजित करने से पहले एक लिखित सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन की शर्तों के मुताबिक रैली का आयोजन होता है। लेकिन, किसान संगठनों की तरफ से ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। साथ ही हम अपने आदेश में यह भी कहेंगे कि किसान संगठन दिल्ली में रामलीला मैदान या किसी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन कर सकत हैं।'
तीनों
कृषि
कानूनों
पर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
लगाई
अस्थाई
रोक
आपको
बता
दें
कि
मंगलवार
को
कृषि
कानूनों
से
संबंधित
याचिकाओं
पर
सुनवाई
करते
हुए
सुप्रीम
कोर्ट
ने
केंद्र
सरकार
के
तीनों
कृषि
कानूनों
के
लागू
होने
पर
अस्थाई
रोक
लगा
दी।
इस
दौरान
सुप्रीम
कोर्ट
ने
एक
कमेटी
का
भी
गठन
किया
जो
कृषि
कानूनों
को
लेकर
किसानों
और
सरकार
के
बीच
बातचीत
में
शामिल
रहेगी।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
सुनवाई
के
दौरान
कहा
कि
हमारी
राय
में
सबसे
अच्छा
यही
है
कि
कृषि
कानूनों
पर
अस्थाई
रोक
लगाते
हुए
एक
कमेटी
का
गठन
किया
जाए।
कोर्ट
ने
कहा
कि
जो
कमेटी
हम
बना
रहे
हैं,
वो
न्यायिक
प्रक्रिया
का
ही
हिस्सा
होगी।