ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सवाल किया कि जब इस्लाम एक से ज्यादा शादी करने की अनुमति देता है तो क्या कोई सिर्फ इसलिए पहली पत्नी को तलाक दे सकता है?

याचिकाकर्ता इशरत जहां ने कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लिकेशन एक्ट, 1937 के सेक्शन 2 को चुनौती दी है। इशरत ने इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए कहा कि यह संविधान के आर्टिकल 14 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है।
बच्चों की कस्टडी को लेकर भी सवाल
इशरत जहां ने याचिका में कहा कि तलाक की वजह से पत्नी को घर और बच्चों की कस्टडी से भी बेदखल किया जा सकता है।
इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने मामले में बड़े स्तर पर बहस कराने का भी पक्ष रखा। कोर्ट से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड भी कानून को हटाने की वकालत कर चुका है।












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