INX मीडिया केसः कार्ति चिदंबरम को तीन दिन की सीबीआई कस्टडी, 9 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। INX Media Case में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की मांग को मानते हुए कार्ति चिदबंरम को 3 और दिन के लिए कस्टडी में भेज दिया है। अब वो 9 मार्च तक सीबीआई कस्टडी में रहेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। दूसरी ओर मामले की सुनवाई के लिए कार्ति, उनके पिता और वित्त मंत्री पलिनिअप्पन चिदंबरम, मां नलिनी चिदंबरम दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे। CBI ने पटियाला हाउस कोर्ट से मांग की थी कि कार्ति की रिमांड और बढ़ाई जाए। इसके लिए अदालत में एक अर्जी भी दी गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कार्ति की अर्जी पर मंगलवार की सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से कोर्ट में मौजूद वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि - 'हम सहयोग करना चाहते हैं और हम ऐसा कर भी रहे हैं। मैं गिरफ्तारी के बारे में चिंतित हूं।' सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कार्ति की ओर से अपील की कि उन्हें अंतरिम राहत दी जाए।

CBI ने कहा कि

CBI ने कहा कि

पटियाला हाउस कोर्ट में CBI ने चिदंबरम के रिमांड के विस्तार की मांग करते हुए कहा कि आरोपी की उपस्थिति वास्तव में INXMediaCase में जांच के पूरा होने के साथ जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। सीबीआई ने कहा कि कार्ती चिदंबरम को आरोपी, सह-आरोपी का सामना करने और INXMediaCase में शामिल अन्य अभियुक्तों की भूमिका को बड़ी साजिश का पता लगाना होगा।

कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा...

कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा...

पटियाला हाउस कोर्ट में CBI ने कहा कि अभी तक हिरासत में पूछताछ के दौरान, सीबीआई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने में सक्षम रही, हालांकि रूटीन केस सवालों के जवाब देने से अभियुक्त बचते रहे। वहीं कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तर्क दिया गया है कि सीबीआई ने अतिरिक्त रिमांड के लिए आवेदन में कोई कारण नहीं लिखा है। कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी से कुल मुलाकात 25 मिनट की थी। पिछले 5 दिनों में लगभग 2 घंटे तक लंबी पूछताछ थी और आगे की हिरासत की कोई आवश्यकता नहीं है।

ईडी का आरोप है कि...

ईडी का आरोप है कि...

उन्होंने कहा कि सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिया लेकिन मौखिक रूप से दोहराते हुए कहा कि हमें पूछताछ करना है। बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पलनिअप्पन चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने ईडी की समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था।

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