'सार्वजनिक टिप्पणी ना करें', सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को जारी किया नोटिस
Chandrababu Naidu News: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस कौशल विकास निगम घोटाला मामले में जारी किया, जिसमें अगली तारीख तक चंद्रबाबू नायडू सार्वजनिक रैलियों, बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नियमित जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया है।

शीर्ष अदालत ने नायडू को सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहा कि वह लंबित मामले के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकते या मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं।
न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने नायडू से जवाब मांगा और उच्च न्यायालय द्वारा नायडू पर लगाई गई जमानत की शर्त को जारी रखने का निर्देश दिया कि वह मामले के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी न करें या मीडिया से बात न करें।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें राजनीतिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली अन्य जमानत शर्त लगाने से इनकार कर दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करें। 8 दिसंबर को वापस किया जाएगा। सार्वजनिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या उनमें भाग लेने की शर्त को छोड़कर उच्च न्यायालय के 3 नवंबर के आदेश द्वारा लगाई गई सभी शर्तें जारी रहेंगी।"
आंध्र प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर को कौशल विकास मामले में नायडू को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नायडू की चार सप्ताह की अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया था और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख को उनकी उम्र, बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों, गैर-उड़ान जोखिम को देखते हुए नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।












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