'लखीमपुर मामले में कौन है आरोपी, किसे किया गया गिरफ्तार', SC ने मांगी यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट
नई दिल्ली, 07 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की गई। दरअसलस, रविवार को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी, इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि इससे पहले हिंसा के मामले में दो वकीलों की ओर से याचिका भी दाखिल की गई थी।

SC ने बताया कि मामला स्वत: संज्ञान में कैसे आया
लखीमपुर खीरी हिंसा में मौत के मामले पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि दो वकीलों ने मंगलवार को अदालत को एक पत्र लिखा, हमने अपनी रजिस्ट्री को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन गलत संचार के कारण उन्होंने इसे एक स्वत: संज्ञान मामले के रूप में दर्ज किया है।
स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश
वहीं सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक एसआईटी का गठन किया गया है और एक एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है, ताकि स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की जा सके। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्थिति रिपोर्ट (स्टेटस रिपोर्ट) दाखिल करने को कहा है कि कौन आरोपी हैं, किसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और किन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई कल (08 अक्टूबर) होगी।
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। बता दें कि सुनवाई कर रहे इस हिंसा के केस का टाइटल 'वायलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ' रखा गया है। मीडिया रिपोर्टस और वकीलों की चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अपने संज्ञान में लिया है।












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