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आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली को दी मांग से कम ऑक्सीजन, SC ने कहा- हमें सख्ती के लिए मजबूर ना करें

आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली को मांग से कम ऑक्सीजन पर SC ने कहा- हमें सख्ती के लिए मजबूर ना करें

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नई दिल्ली, 7 मई: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को केंद्र की ओर से मांग से कम ऑक्सीजन दिए जाने पर शुक्रवार को सख्त नाराजगी जताई है। कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आदेश को नजरअंदाज कर हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। ऐसा रहेगा तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और जस्टिस शाह की पीठ ने ये कहा है।

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Delhi को कम Oxygen मिलने पर Supreme Court ने Centre को फिर लगाई फटकार | वनइंडिया हिंदी

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दरअसल गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली को 5 मई को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है, जो दिल्ली सरकार की मांग (700 टन) से ज्यादा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि आप हर रोज दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कीजिए।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि कल (गुरुवार) को दिल्ली को 527 एमटी ऑक्सीजन ही मिली है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन केंद्र की ओर हलफनामा दिया गया है कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है, हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम देखेंगे।

केजरीवाल बोले- 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती रहे तो एक भी मरीज की नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी से मौत

केजरीवाल ने लिख दिया था धन्यवाद के लिए पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख दी थी। चिट्ठी में उन्होंने बुधवार को दिल्ली के अस्पतालों को मांग के मुताबिक ऑक्सीजन दिए जाने पर धन्यवाद किया था। केजरीवाल का कहना है कि अगर दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन रोज मिलती रहेगी तो एक भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होगी।

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English summary
supreme court hearing regarding oxygen supply to delhi says Dont force us to take coercive steps
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