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ज्ञानवापी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट का 'शिवलिंग' वाली जगह को कवर करने का निर्देश, नमाज पर रोक नहीं

ज्ञानवापी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट का 'शिवलिंग' वाली जगह को कवर करने का निर्देश, नमाज पर रोक नहीं

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नई दिल्ली, 17 मई: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी की स्थानीय अदालत के कमिश्नर की नियुक्ति सहित सभी आदेशों पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद में यथास्थिति बनाए रखनेका आदेश दे क्योंकि स्थानीय अदालत के आदेश अवैध हैं और कानून के खिलाफ हैं।

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Supreme Court hearing on Gyanvapi Mosque varansi

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि है कि सुनवाई की अगली तारीख तक हम एक निर्देश जारी करेंगे कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करेंगे कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग बताया गया है, उसे कवर किया जाए लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी। नमाज पर कोई रोक नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि लोकल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से को हम रद्द नहीं करेंगे, जिसमें कहा गया है कि जहां शिवलिंग पाया गया था, उस जगह को सुरक्षित किया जाए। हम कहेंगे कि अगर शिवलिंग मिल जाता है तो डीएम उस जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा बाकी आदेश पर हम रोक लगा रहे हैं।

क्या बोले मुस्लिम पक्ष के वकील

अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि वाराणसी की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी स्पष्ट रूप से संरचना के चरित्र को बदलने की बात करती हैं, जो कि एक मस्जिद है। उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को कमिश्नर सर्वे करने गए और कमिश्नर को पूरी तरह से पता था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है। ये उनकी नीयत को दिखाता है, ऐसे में स्थानीय अदालत के आदेशों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद में सर्वे कराने के स्थानीय कोर्ट के आदेश को प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट का उल्लंघन बताया है और सर्वे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

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English summary
Supreme Court hearing on Gyanvapi Mosque varansi
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