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ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के 'आधार' को दी चुनौती, सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने मोबाइल नंबर-आधार कार्ड लिंकिंग के विरोध में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के आधार के अनिवार्य करने के फैसले को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने टेलीकॉम विभाग को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वह अपना फोन आधार से लिंक नहीं करावाएंगी, चाहे कनेक्शन कट जाए। ममता ने आधार कार्ड को फोन से लिंक करने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह निर्देशों का पालन नहीं करेंगी।

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आपको बता दें कि सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को हाल ही सरकार ने बताया कि मोबाइल-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। पहले इसकी समय-सीमा फरवरी 2017 थी।

सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने मोबाइल नंबर-आधार कार्ड लिंकिंग के विरोध में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। इसी तरह की एक याचिका तहसीन पूनावाला ने दायर कर रखी है। इसमें दूरसंचार विभाग की 23 मार्च की अधिसूचना निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में टेलीकाम ऑपरेटरों को इस अधिसूचना पर अमल करने से रोकने और अब तक एकत्र किए गए आंकड़े नष्ट करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

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English summary
Supreme court to hear Mamata govt's plea on Aadhaar on October 30
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