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सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, मिली नियमित जमानत

Teesta Setalvad News: सुप्रीम कोर्ट से सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (19 जुलाई) को गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में उनको नियमित जमानत दे दी है।

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है, जिसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

Teesta Setalvad

हाई कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट से राहत

वहीं अब उनको नियमित जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीतलवाड़ इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगी और उनसे दूर रहेंगी।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी गई थी और उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था।

सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप

दरअसल, तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगे मामले में फर्जी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने का आरोप है। इससे पहले 1 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए सरेंडर के लिए कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

हालांकि उसी दिन तीस्ता गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां कोर्ट ने उसी दिन इस पर रोक लगा दी थी। इससे पहले 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी थी। इसके साथ ही सुनवाई 19 जुलाई को तय की गई थी।

बता दें कि तीस्ता पर 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से संबंधित मामलों में कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रशिक्षित करने का आरोप है।

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