पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 4 हफ्ते के लिए गिरफ्तारी पर लगी रोक
नई दिल्ली, दिसंबर 15। पोर्नोग्राफी केस में जांच का सामना कर रहे बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्र को फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इससे साफ है 4 हफ्ते तक राज कुंद्रा की गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी।
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महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट ने भेजा नोटिस
बुधवार को जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि राज कुंद्रा को इस साल जुलाई में पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद सितंबर में उन्हें जमानत मिल गई थी। राज कुंद्रा पर सोशल मीडिया ऐप के जरिए अश्लील वीडियो शेयर करने का आरोप लगा है।
जुलाई में गिरफ्तार हुए थे राज कुंद्रा
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि चार सप्ताह में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जब तक जवाब नहीं आता तब तक याचिकाकर्ता के किलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि कुंद्रा पर IPC की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसके तहत उन्हें इसी साल जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। कई बार जमानत अर्जी दाखिल करने के बावजूद उन्हें सितंबर में जमानत मिल गई थी।
अब राज कुंद्रा पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसी डर के चलते कुंद्रा ने पहले सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन वो अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था।