IPS, RPF और DANIPS में भी आवेदन कर सकते हैं दिव्यांग कैंडिडेट, सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को दिया अंतरिम आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी आईपीएएस, आरपीएफ और दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पुलिस सेवा ( DANIPS ) में नौकरी के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद यह लोग 1 अप्रैल को शाम 4 बजे तक आवेदन दे सकते है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अंतरिम आदेश है। यह लोग सेवा में लिए जाएंगे या नहीं, यह अंतिम आदेश पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और अभय एस ओका की पीठ ने एनजीओ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स द्वारा दायर एक रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है। बता दें कि IRMS की 150 वैकेंसी में से 6 दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी गई है. IRMS की नई वैकेंसी के लिए वही योग्यता है, जो सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए रखी गई है।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया और यूपीएससी के महासचिव को 1 अप्रैल तक आवेदन भौतिक रूप से या पंजीकृत डाक से प्राप्त करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर ने किया।
जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उन्हें मामला दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आवेदनों पर एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर कानूनी कार्यवाही के परिणाम के अनुसार विचार किया जाएगा।
विकलांगों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय मंच, जिसने एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी है जो इन सेवाओं से शारीरिक विकलांग लोगों को बाहर करती है। . सुनवाई की अगली तारीख 18 अप्रैल है। हालांकि, अदालत ने कहा कि चल रहे चयन बिना किसी बाधा के चलेगा।












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