352 करोड़ जमा करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि बढ़ाई
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि बढ़ा दी है। न्यायालय ने यह फैसला सेबी के निर्देशानुसार सहारा की ओर से 352 करोड़ रुपए जमा करने के बाद दिया।

गौरतलब है कि निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर सहारा समूह पर कार्रवाई की गई थी। इसके चलते सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय कई महीने तक जेल में ही समय गुजारा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी समूह के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी थी। पर बाद में विदेशों की संपत्ति को बेचने के लिए सुब्रत रॉय को कुछ मोहलत दी थी।












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