पीएनबी घोटाले की जांच एसआईटी से कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक से 12000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घपले और इस मामले में फरार आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत में बताया कि ये याचिका आधारहीन है और इसमें पीएम और वित्तमंत्री के खिलाफ तथ्यहीन आरोप लगाए गए हैं।

Supreme Court dismisses PIL seeking SIT probe in PNB Scam against Nirav Modi

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की स्वतंत्र जांच कराने और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को वापस लाने के लिए विशेष जांच दल के गठन की याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने भी याचिका को इस लायक नहीं माना कि इसे स्वीकार किया जाए।

इस याचिका में पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया था। साथ ही मांग की गई थी कि बैंकिंग धोखाधड़ी में नीरव मोदी और अन्य फरार आरोपियों को दो महीने के भीतर वापस लाने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए।

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