सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की Anti-CAA Violence मामले में जमानत याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की Anti-CAA Violence मामले में जमानत याचिका खारिज की
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने असम में हिंसक विरोधी सीएए विरोध प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए गुवाहाटी जेल में बंद कार्यकर्ता अखिल गोगोई को जमानत देने से आज इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एनवी रमना, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, "हम इस स्तर पर याचिका पर विचार नहीं करेंगे।" हालांकि, अधिवक्ता रनमोनी भुयान से कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमा शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अखिल गोगोई ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 7 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में उनकी कथित भूमिका से जुड़े एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ।
कृषक मुक्ति संग्राम परिषद (KMSS) और रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई दिसंबर 2019 में गिरफ्तारी के बाद से गुवाहाटी केंद्रीय जेल में बंद हैं।
उसे 12 दिसंबर, 2019 को एक निवारक उपाय के रूप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि पूर्वोत्तर राज्य में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और कई स्थानों पर हिंसा हुई।अखिल गोगोई का मामला बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए को सौंप दिया गया था।












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