'अग्निपथ' के खिलाफ दायर अपील खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- योजना मनमानी नहीं
Agneepath Yojana: सुप्रीम कोर्ट ने 'अग्निपथ योजना' के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने सेना भर्ती के लिए केंद्र सरकार की 'अग्निपथ योजना' पर मुहर लगाते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम मनमानी नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई दो अपीलों को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह योजना मनमानी नहीं है।
SC ने लगाई योजना पर मुहर
केंद्र की अग्निपथ योजना को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अग्निपथ स्कीम पर कोर्ट ने कहा कि इस योजना को मनमानी नहीं कहा जा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि माफी कीजिए, हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। हाई कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गोपाल कृष्ण और एडवोकेट एमएल शर्मा की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले रक्षा भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके उम्मीदवारों को नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
दोनों याचिका खारिज
इसी के साथ केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ भर्ती योजना को देशहित में बताया है।
तीसरी याचिका पर सुनवाई
हालांकि बेंच ने 17 अप्रैल को सुनवाई के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने से पहले भारतीय वायु सेना (आईएएफ) में भर्ती से संबंधित एक तीसरी ताजा याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है। जिसमें केंद्र से भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित तीसरी याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।












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