आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों की दीवाली पर घर जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, होटल में ही नजरबंद रहेंगे
नई दिल्ली। आम्रपाली ग्रुप के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) और दो अन्य निदेशकों की दिवाली पर घर जाने को लेकर दी गई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएमडी अनिल शर्मा के दीपावली पर घर जाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपने लेनदेन के दस्तावेज को कोर्ट में जमा करवाएं। इसके अलावा दूसरी कंपनियों के साथ लेनदेन का ब्योरा भी जमा कराएं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

खरीदारों के धोखाधड़ी के आरोप में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रहे आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा समेत तीनों डायरेक्टर कोर्ट के आदेश पर नोएडा के सेक्टर-62 के पार्क एसेंट होटल में नजरबंद हैं।
जानकारी के मुताबिक, नजरबंदी के दौरान सीएमडी अनिल शर्मा, डायरेक्टर शिवप्रिया और अजय कुमार को अपने ग्रुप की 46 कंपनियों के दस्तावेज तैयार करके फॉरेंसिक ऑडिटर्स को सौंपने हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, तीनों लोग दस्तावेजों को सूचीबद्ध करने के काम में अपने कर्मचारी व अन्य की मदद ले सकते हैं, हालांकि उनके लोगों से मिलने जुलने पर पाबंदी होगी। कोर्ट ने दो फॉरेंसिक ऑडिटर रवि भाटिया और पवन कुमार अग्रवाल को समूह की सभी 46 कंपनियों के बैंक खाते, बैलेंस सीट समेत सभी दस्तावेजों की जांच 10 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है।












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