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मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, राज्य से मांगा लूट, अतिक्रमण, जलाई गई संपत्तियों का ब्योरा  

मणिपुर में हिंसा के चलते पिछले कुछ महीनों के भीतर भारी नुकसान हुआ है। राज्य में हिंसा के चलते पलायन, और संपत्तियों को नुकसान पर चिंता जताने वाली याचिकाओं के बाद सर्वोच्च अदालत ने संज्ञान लिया और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

पिछले 6 महीने से मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के दौरान भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान कई भवनों, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने इन संपत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई और उन्हें कब्जे के शुल्क या मेस्ने प्रॉफिट (असली मालिक को भुगतान किया गया पैसा) का भुगतान करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी मांगी है।

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने इन संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही और इन संपत्तियों के उपयोग या मेसन प्रॉफिट (संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा वास्तविक मालिक को दिया गया पैसा) के लिए भुगतान करने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की है। यह समयसीमा मणिपुर सरकार के लिए आवश्यक जानकारी संकलित करने और प्रस्तुत करने के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करती है।

मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने सीधे संबोधित किया, जिन्होंने आगजनी, लूटपाट और अतिक्रमण से प्रभावित संपत्तियों पर विस्तृत रिपोर्ट की अदालत की मांग पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने नुकसान के व्यापक और सुरक्षित दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "हमें इन संपत्तियों का पूरा ब्योरा चाहिए... आप इसे हमें सीलबंद लिफाफे में दे सकते हैं।"

मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि राज्य की प्राथमिकता हिंसा को रोकना और हथियार और गोला-बारूद बरामद करना है। उन्होंने वादा किया, "सरकार अपनी जवाबदेही पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, हम विवरण दाखिल करेंगे।"

राज्य में पुनर्वास की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल, जिसका नेतृत्व जस्टिस गीता मित्तल ने किया। जस्टिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा के माध्यम यह कहा कि मणिपुर में हिंसा के चलते पुनर्वास के प्रयास बाधित हो रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि हिंसाग्रस्त राज्य में किस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थितियां है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर ट्राइबल फोरम द्वारा दायर एक याचिका की गई थी। जिसमें दावा किया गया था कि मणिपुर से लगभग 18,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। यह स्थिति 3 मई, 2023 को हिंसा भड़कने के बाद देखी गई।

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