Coronavirus: 22 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट अगले आदेश तक बंद, सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई

नई दिल्ली, अप्रैल 21। कोरोना महामारी के चलते देश की सर्वोच्च अदालत में भी कामकाज को बंद कर दिया गया है। दरअसल, 22 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बहुत ही जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बढ़ते संक्रमण की वजह से सुप्रीम कोर्ट को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट में सिर्फ बहुत जरूरी मामले ही सुने जाएंगे। मंगलवार को इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया था।

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    रजिस्ट्रार और चैंबर्स मामलों की नहीं होगी सुनवाई

    आपको बता दें कि इस आदेश के तहत पहले से सूचीबद्ध मामलों को टाल दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कई लोगों को कोरोना संक्रमित होने की वजह से रजिस्ट्रार कोर्ट और चैंबर्स मामलों को भी सुनवाई के लिए नहीं लिया जाएगा। आदेश के मुताबिक, रेगुलर कोर्ट और रजिस्ट्रार कोर्ट गुरुवार से ही नहीं बैठेगी।

    किस तरह के मामलों की होगी सुनवाई?

    आपको बता दें कि इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ऐसे मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिसमें किसी दोषी को मौत की सजा मिली हो। किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले मामले, अग्रिम जमानत या जमानत से जुड़े मामले, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से जुड़े मामले, चुनाव से जुड़े मामले, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़े मामले, केस को एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के मामले, नीलामी से जुड़े मामलों की सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रारकिसी मामले को अर्जेंट सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं तो कोर्ट उस पर भी सुनवाई कर सकता है।

    आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के 40 से अधिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।

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