DLF पर सुप्रीम कोर्ट ने ठोका 630 करोड़ रूपए का जुर्माना

नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी रीयल्टी कंपनी डीएलएफ को बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसपर 630 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोक दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन के लिए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया था और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कॉम्पैट) ने भी इसे कायम रखा था। हालांकि, कंपनी ने इस मामले में अपने पक्ष को लेकर भरोसा जताया।

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सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए ये जुर्माना लगाते हुए इसे तीन महीने के भीतर जमा करने को कहा है। दरअसल कंपनी ने एनसीआर रीजन गुड़गांव में तीन प्रोजेक्ट्स में अपनी डॉमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाया है जिससे ग्राहकों को नुकसान हुआ है।

मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस एनवी रामाणा की बेंच ने कहा कि अगर डीएलएफ जुर्माना नहीं चुकाता है तो 630 करोड़ रूपए पर 170 करोड़ रूपए का ब्याज या फिर कोर्ट जो रकम तय करेगी डीएलएफ को वह चुकानी होगी। कोर्ट ने कहा कि डीएलएफ 630 करोड़ रूपए में से 50 करोड़ रूपए तीन सप्ताह में और बचे हुए 580 करोड़ रूपए तीन माह में कोर्ट के पास जमा करवाएगी।

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