जमातियों की याचिका पर SC ने बिहार सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से तबलीगी जमात के 13 विदेशी सदस्यों की ओर से दायर एक याचिका पर जवाब मांगा है। तबलीगी सदस्यों ने इस याचिका में मांग की है कि उनके खिलाफ बिहार की अलग-अलग अदालतों में चल रहे मामलों का ट्रायल एक ही कोर्ट में हो। दरअसल, वीजा नियमों के कथित उल्लघंन को लेकर तबलीगी जमात से जुड़े 13 विदेशी सदस्य आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
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तबलीगी जमात से जुड़े 13 विदेशी सदस्यों के खिलाफ बिहार की अलग-अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं, जिनके एक ही कोर्ट में ट्रायल को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार से एक कोर्ट में ट्रायल को लेकर एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।