'वायरल बुखार' पर बाहुबली नेता डीपी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
गाजियाबाद के एक विधायक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है।
नई दिल्ली। गाजियाबाद के एक विधायक की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर अनुचित लाभ ना लेने की हिदायत देते हुए डीपी यादव को जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, स्पाइनल सर्जरी कराने के लिए स्वास्थ्य के आधार पर बीते 18 सितंबर को कोर्ट ने डीपी यादव को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे डीपी यादव बढवाना चाहते थे। इसके लिए डीपी यादव ने वायरल बुखार को वजह बताया था, जिसपर कोर्ट ने यादव को फटकार लगाई।

डीपी यादव के वकीलों ने कोर्ट में क्या कहा?
मंगलवार को डीपी यादव के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल को वायरल बुखार आया हुआ है, इसलिए सर्जरी से पहले होने वाले टेस्ट अभी तक नहीं हो पाए हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय के कॉल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ के समक्ष डीपी यादव के वकीलों ने कहा कि सर्जरी से पहले आवश्यक टेस्ट कराने और यह जांचने के लिए कि वो पूरी तरह फिट हैं या नहीं, डीपी यादव की जमानत अवधि को 15 दिन और बढ़ा दिया जाए। कोर्ट ने डीपी यादव के मेडिकल डॉक्यूमेंट देखे और उसके बाद जमकर फटकार लगाई।

'फिट हैं तो सर्जरी कराइए, वर्ना जेल जाइए'
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने डीपी यादव को फटकार लगाते हुए कहा, 'आपको आखिर ये किस तरह का वायरल बुखार हुआ है कि डॉक्टर ने पर्चे में आपके लिए केवल पेरासिटामोल की गोलियां लिखी हैं। आप अंतरिम जमानत का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश मत कीजिए। अपने वायरल बुखार से उबरिए और सर्जरी के लिए होने वाले फिटनेस टेस्ट कराइए। अगर आप फिट हैं तो डॉक्टरों को सर्जरी करने दीजिए और अगर फिट नहीं हैं तो जेल वापस जाइए। आपके वायरल बुखार का इससे कोई लेना देना नहीं है कि डॉक्टर आपको फिट बताते हैं या नहीं।

देहरादून की जेल में बंद हैं डीपी यादव
आपको बता दें कि डीपी यादव इन दिनों गाजियाबाद के एक विधायक की हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद देहरादून की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) में यादव की स्पाइनल सर्जरी होनी है। सर्जरी के लिए डीपी यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बीती 18 सितंबर को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। डीपी यादव का बेटा विकास यादव और भांजा विशाल यादव भी नीतीश कटारा हत्याकांड में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।
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