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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब कोर्ट की कार्यवाही होगी LIVE

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच बुधवार को फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति देते हुए कहा, इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। इसके लिए नियमों का पालन किया जाएगा। कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग न्याय व्यवस्था में जवाबदेही लेकर आएगी। कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और यह ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत होगा।

Supreme Court allows live streaming of court proceedings, says, it will start from the Supreme Court

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा इस फैसले के आने से पहले कहा था कि हम खुली अदालत को लागू कर रहे हैं। ये तकनीक के दिन हैं, हमें पॉजीटिव सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है। अगर तकनीक उपलब्ध है तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन दाखिल की थी। इसके मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश की सर्वोच्च अदालत में शुरू होंगे।

कोर्ट ने यह भी बताया कि, किन-किन मुद्दों को लाइव किया जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग में संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल होंगे। वहीं वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुड़े मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और साम्प्रदायिक सौहार्द (अयोध्या और आरक्षण जैसे मुद्दे) से जुड़े मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक मीडिया रूम बनाया जा सकता है। जिसका इस्तेमाल लिटिगेंट, पत्रकार और वकील कर सकेंगे।

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