SC ने मिजोरम के वन और राजस्व विभागों के बीच के विवादों का किया निपटारा, साथ ही की ये खास अपील

सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम सरकार के भीतर विभागों के बीच विवादों से जुड़े मामले के बाद, कानूनी मामलों में राज्य द्वारा एकीकृत रुख अपनाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1965 मई की अधिसूचना को लेकर वन और राजस्व विभागों के बीच विवादों को सुलझाया।

जनवरी 2021 में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइजोल पीठ के एक एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि 19 मई, 1965 को असम राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना कानूनी रूप से अस्थिर थी। इस अधिसूचना ने तुइरियल नदी और 15 अन्य नदियों के किनारे स्थित कुछ जंगलों को परिषद संरक्षित वन घोषित किया था।
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Supreme Court

मिजोरम सरकार ने शुरुआत में इस फैसले के खिलाफ अपील की लेकिन बाद में नवंबर 2022 में जरूरत पड़ने पर इसे फिर से दायर करने का विकल्प देते हुए इसे वापस लेने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मिजोरम और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) सहित विभिन्न पक्षों को एकल न्यायाधीश के फैसले के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

इस आदेश के राजमार्ग निर्माण और नागरिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण निहितार्थों को पहचानते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि अपील को उसके गुण-दोषों पर पुनर्विचार के लिए बहाल करना उचित है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और के.वी. विश्वनाथन सहित पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील बहाल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का आह्वान किया।

अदालत ने उच्च न्यायालय से इस अपील पर अपने फैसले को तीन महीने के भीतर जल्द से जल्द देने का आग्रह किया। इसने अपील के निपटारे तक एकल न्यायाधीश के फैसले पर अपनी रोक भी बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मिजोरम के वन और राजस्व विभागों के बीच जारी विवादों पर प्रकाश डाला।

इन संघर्षों का समाधान करने के लिए, अदालत ने सिफारिश की कि मिजोरम के मुख्य सचिव विभागीय सचिवों के साथ एक बैठक बुलाएं ताकि समाधान निकाला जा सके। यह कदम क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में देरी को रोकने का लक्ष्य रखता है।
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