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सुप्रीम कोर्ट ने संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर केन्द्र को जारी किया नोटिस

By Anujkumar Maurya
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, एम्स और सीवीसी को एक नोटिस भी जारी कर दिया है। संजीव चतुर्वेदी एम्स में चीफ विजिलेंस ऑफिसर (सीवीओ) के पद पर थे, जिससे उनके हटा दिया गया था।

sanjiv chaturvedi

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कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करके इसके निपटारा किया जाएगा। संजीव चतुर्वेदी 2012 में केन्द्र सरकार में डेप्युटेशन पर आए और एम्स में सीवीओ के पद पर तैनात हुए। कुछ ही समय में उन्होंने एम्स में हो रहे कई भ्रष्टाचारों को उजागर किया और चर्चा में आ गए। इसके बाद अगस्त 2014 में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें सीवीओ के पद से हटा दिया।

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संजीव को पद से हटाए जाने के बाद काफी विवाद हुआ। इसके बाद जब भाजपा नेता जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने तो उन्होंने संजीव चतुर्वेदी से सारा काम वापस ले लिया। इसके बाद चतुर्वेदी ने केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल में शिकायत की थी कि उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है।

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ट्रिब्युनल ने केस खारिज करते हुए कह दिया कि यह सरकार का विशेषाधिकार है और ट्रिब्युनल का इससे कुछ लेना-देना नहीं है। इसके बाद चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई, लेकिन वहां भी केस खारिज कर दिया गया। अब चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं।

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English summary
supreme court admits the appeal filed by sanjiv chaturvedi and issues notice to center
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