सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC के आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका की स्थगित
नई दिल्ली, 4 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसने कथित तौर पर सोरेन और उनके सहयोगियों से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनने लायक माना था। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 12 अगस्त के लिए स्थगित कर दिया है।
दरअसल, झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों से कथित रूप से संबंधित मुखौटा कंपनियों के संबंध में जनहित याचिका की स्थिरता को स्वीकार किया गया था। झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है।
3 जून को, झारखंड उच्च न्यायालय ने सोरेन के खिलाफ दो जनहित याचिकाएं स्वीकर की और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी (मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं की स्थिरता पर सवाल उठाते हुए) द्वारा अपने 79-पृष्ठ के फैसले में दी गई दलीलों को खारिज कर दिया।
उच्च न्यायालय ने आपत्तियों को बिंदुवार खारिज करते हुए कहा था कि झारखंड उच्च न्यायालय (जनहित याचिका) नियम, 2010 के नियम 4, 4-बी और 5 के अनुसार कुछ आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है और तत्काल रिट याचिकाओं को अनुरक्षणीय नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय मुखौटा कंपनियों, मुख्यमंत्री सोरेन के खनन पट्टे और मनरेगा घोटाले से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।