सुनंदा पुष्कर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा, आपने किस आधार पर दाखिल की याचिका

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो इस केस में अपनी भूमिका बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस आधार पर यह याचिका दाखिल की है।

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने तीन हफ्ते के लिए टाल दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले वो इस केस में अपनी भूमिका बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने किस आधार पर यह याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने स्वामी को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।

supreme court

इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस में एसआईटी जांच की मांग की थी। उन्होंने याचिका में अपील की थी कि कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करे। हाईकोर्ट ने स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया था। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनकी जांच प्रक्रिया पर शशि थरूर का कोई दबाव नहीं है।

हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि शशि थरूर के दबाव में सुनंदा पुष्कर के मौत मामले जांच को उलझाया जा रहा है। हालांकि केंद्र और दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया था। हाईकोर्ट ने स्वामी की ओर से दी गई जानकारी पर भी एतराज जताया और कहा कि इसे पहले ही कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पीआईएल की जगह संभवत: किताबी उदाहरण की तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) लगता है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के होटल 'लीला' में मृत मिली थीं।

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