उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में हाई कोर्ट मंगलवार को दिल्ली पुलिस द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कॉलर उमर खालिद और शारजील इमाम के खिलाफ दायर की गई सप्लिमेंट्री चार्जशीट स्वीकार कर ली है। कोर्ट बोला- उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के ऊपर UAPA के तहत केस चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। वे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा कड़े कानून के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

Sufficient material to proceed against Umar Khalid: Delhi court

इससे पहले पुलिस ने रविवार को 24 और 26 फरवरी के बीच दिल्ली के पूर्वोत्तर के इलाकों में हुई हिंसा के पीछे बड़ी साजिश से संबंधित खालिद और इमाम के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया था। दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, वर्तमान मामला दिल्ली में बहुस्तरीय साजिश और पूर्व नियोजित दंगों से संबंधित है।

930 पन्नों के इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को यूएपीए की धारा 13 (गैर-कानूनी गतिविधियां), 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिविधि के लिये चंदा जुटाना) और 18 (षड्यंत्र) के तहत दायर किया गया है। इसके अलावा उन्हें आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के साथ धारा 109 (उकसाना), 114 (अपराध के समय उकसाने वाले की मौजूदगी), 147 और 148 (दंगा) के तहत आरोपित किया गया है।

सूत्रों ने कहा कि तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 353, 395, 419, 419, 427, 435, 436, 452, 454, 468, 471 और 34 भी लगाई गई है। इसके अलावा उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के अधिनियम के तहत यह आरोप पत्र दायर किया गया है।

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