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दिल्ली में कॉमर्शियल वाहनों को 30 सितंबर तक नहीं देना होगा टोल टैक्स

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नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तमाम कॉमर्शियल वाहनों पर लगने वाले टोल टैक्स को हटा लिया है। पहले 14 सितंबर तक तमाम टोल नाके पर इन वाहनों को टोल टैक्स नहीं देने की छूट थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। जिसके बाद इन तमाम कॉमर्शियल वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको बता दे कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम तीन अन्य नगर निगम के लिए इन तमाम टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलती है।

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टोल नाके पर मिलने वाली यह छूट दिल्ली की सीमा से जुड़े तमाम टोल प्लाजा पर लागू होगी, यहां वाहनों से सिर्फ ईसीसी चार्ज वसूला जाएगा। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन तमाम टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने में छूट की अवधि को इसलिए आगे बढ़ाया गया है ताकि तमाम जगहों पर चल रहे काम पर असर नहीं पड़े। आपको बता दें कि इन तमाम नाकों के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस सिस्टम को लगाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से वाहनों को टोल टैक्स में छूट दी गई है।

गौरतलब है कि निगम उन तमाम 13 सबसे व्यस्त नाकों के पास आरएफआईडी सिस्टम को लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह काम किया जा रहा है, जिसके बाद तकरीबन 65 टोल प्लाजा इस सिस्टम के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। इससे पहले फैसला लिया गया था कि 9 अगस्त से 36 दिनों तक टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

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English summary
South Delhi Municipal Corporation will not take toll tax till 30 september.
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