Sonam Wangchuk ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार को दी क्या नसीहत?
Delhi: क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक अपने समर्थकों के साथ 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वे लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। सोमवार को वांगचुक ने उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर में नवनिर्वाचित सरकार दिल्ली जैसी स्थिति से बचने के लिए उपराज्यपाल से मिलकर सहयोग के साथ काम करेगी।
वांगचुक जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर भी आशावादी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लद्दाख, जो अब एक अलग केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) है, को जम्मू-कश्मीर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि दोनों पक्ष ईमानदारी से काम करेंगे, अन्यथा जम्मू-कश्मीर जो अब विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की तरह हो जाएगा, जहां उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है।'
लद्दाख भवन में अपने उपवास के दौरान वांगचुक ने राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी "साफा" बांधा। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान खींचा कि किस तरह विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों ने समर्थन दिखाया है। उन्होंने कहा, 'शायद इसे ही विविधता में एकता कहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है।'
भूख हड़ताल पर अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, वांगचुक धैर्यवान बने हुए हैं। उन्होंने कहा, 'हमें कोई जल्दी नहीं है और हम बेचैन भी नहीं हैं। हम खुद को तकलीफ दे रहे हैं, किसी और को नहीं।' उनका मानना है कि जब उनका उपवास एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंचेगा, तो जनता की राय उनके पक्ष में उठेगी।
वांगचुक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 पर चिंता व्यक्त की। यह धारा नई दिल्ली में अनधिकृत सभाओं को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करती है। वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने से परेशान थे। उन्होंने कहा, 'धारा 163, जो बहुत गंभीर अवसरों के लिए है, जब हिंसा का डर होता है।'
लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस चार साल से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी मांगों में लद्दाख को राज्य का दर्जा देना, छठी अनुसूची में शामिल करना, लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग बनाना और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांगें शामिल हैं।
वांगचुक और उनके समर्थकों ने लेह से दिल्ली तक मार्च किया, लेकिन 30 सितंबर को सिंघु बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और 2 अक्टूबर को रिहा कर दिया। वे अपनी मांगों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेताओं के साथ बैठक चाहते हैं।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के लिए शासन संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराती है। यह इन क्षेत्रों पर स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए विधायी, न्यायिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ स्वायत्त परिषदों की स्थापना करती है।












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