'देश पीएम मोदी-शाह का कर्जदार रहेगा', Article 370 पर SC के फैसले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बड़ा बयान

Solicitor General Tushar Mehta on Article 370: जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। आर्टिकल 370 को लेकर दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इतने साल बाद वैधता पर बहस ठीक नहीं है। अनुच्छेद 370 अस्थायी था।

वहीं अब शीर्ष अदालत में केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेहता ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

Solicitor General Tushar Mehta

'इतिहास की गलती को आखिरकार सुधारा'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर केंद्र की दलीलें पेश कीं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इतिहास में की गई संवैधानिक भूल को आखिरकार सुधार लिया है।

फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "5 अगस्त, 2019 और आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी, जब अतीत की एक भारी संवैधानिक भूल को आखिरकार सरकार ने ठीक किया।"

'पीएम मोदी-शाह का कर्जदार रहेगा देश '

इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। मेहता ने कहा कि "यह सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और हमारे गृहमंत्री अमित शाहजी की दृढ़ संकल्प और शानदार रणनीति है, जिसने इस ऐतिहासिक निर्णय को संभव बनाया है। देश हमेशा इनका कर्जदार रहेगा।"

सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध माना

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। पीठ ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया है।

बता दें कि तुषार मेहता ने 5 अगस्त, 2019 से पहले इस प्रक्रिया में शामिल एकमात्र वकील थे, जब 2019 के संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश को अधिसूचित करने वाला एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया था और राज्यसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

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